
रेत परिवहन के दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने की जब्ती, खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज
विजयराघवगढ़। क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विजयराघवगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। पुलिस के अनुसार, वाहन चालक रेत परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) एवं खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को गश्त के दौरान पुलिस दल को ग्राम भैंसवाही के आदिवासी मोहल्ले में लाल रंग का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MP 21 AB 0406 रेत से भरी ट्रॉली सहित मिला। पुलिस ने चालक से रेत के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली।
पुलिस के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक की पहचान संतोष आदिवासी (34 वर्ष), निवासी ग्राम भैंसवाही, थाना विजयराघवगढ़ के रूप में हुई है। वाहन का मालिक विनोद राय, निवासी भैंसवाही बताया गया है। जब्त वाहन के संबंध में धारा 106 बीएनएसएस एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत कार्रवाई की गई है।
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वीरेन्द्र धार्वे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक मुकेश सिंह, आरक्षक पप्पू प्रजापति एवं प्रधान आरक्षक चालक मज्जू कोल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
